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प्रधान की हत्या करने में दो को आजीवन कारावास

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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने 27 साल पूर्व जिला पंचायत कार्यालय मैदान पर दिन दहाड़े गोली मार कर प्रधान की हत्या करने में दो लोगों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारों पर बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव भरखा निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह और शशीप्रताप सिंह उर्फ गुड्डू के परिवार में दुश्मनी है। दिसंबर 1993 में शशी व उनके परिवार के लोगों ने कौशलेंद्र कुमार सिंह के घर पर हमला बोल दिया था। इसमें कौशलेंद्र का भाई योगेंद्र और शशीप्रताप के भाई राघवेंद्र की मौत हो गई थी। जिसका मुकदमा चल रहा था। इसके बाद दोनों परिवारों में खूनी रंजिश शुरू हो गई। कौशलेंद्र व उनके भाई फतेहगढ़ के भोलेपुर में रहने लगे।
16 नवंबर 1994 को कौशलेंद्र प्रधान भाई देवेंद्र की दो नाली बूंदक लेकर भतीजे अमित कुमार सिंह के साथ जीप से पीआरडी की मीटिंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने विकास भवन पहुंचे। जीप जिला विकास अधिकारी कार्यालय के पास खड़ी कर दी। चालक श्रीकृष्ण निवासी नेकपुर को बंदूक देकर विकास भवन के सामने जिला पंचायत के मैदान पर कार्यक्रम में शामिल होने चले गए।
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शाम करीब 4:15 बजे शशी, आनंद प्रताप व गांव के चंदन सिंह हथियार लेकर वहां आए और फायरिंग करने लगे। इससे कार्यक्रम में भगदड़ मच गई।
हमलावरों ने प्रधान देवेंद्र को घेर कर गोली मार दी। चालक श्रीकृष्ण से बंदूक लूट ली और तमंचे के बल पर उसे गाड़ी समेत ले गए थे।
कौशलेंद्र ने तीनों के खिलाफ हत्या, अपहरण और लूट की रिपोर्ट फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान आरोपी शशीप्रताप की मौत हो गई। अन्य दो आरोपियों पर मुकदमा चला। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को अपहरण व लूट के आरोप में दोषमुक्त कर दिया। प्रधान की हत्या में दोषी पाकर सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
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