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Farrukhabad News: डकैती के आरोप से बरी, लूट का माल रखने में दोषी

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फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में करीब 28 साल पुराने डकैती के मामले में अदालत ने आरोपी राजेश्वर सिंह को डकैती और बरामदगी से संबंधित धाराओं के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, जबकि चोरी का माल रखने के अपराध में दोष सिद्ध किया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान की अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए आज सात सितंबर की तारीख तय की है।
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कोतवाली फतेहगढ़ के जय नारायन वर्मा रोड निवासी कृपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी कि चार मई 1998 की रात वह घर में सो रहे थे। मकान में उनके रिश्तेदार और किरायेदार भी मौजूद थे। रात करीब दो बजे पांच-छह बदमाश हथौड़ा, तमंचे और सरिया लेकर छत पर चढ़ आए। बदमाशों ने किरायेदार विमला देवी और उनकी पुत्री को धमकाकर उनके कुंडल उतरवा लिए।
महिलाओं के रोने और कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर कृपाल सिंह व किरायेदार विजय सिंह कुशवाह जाग गए। छत पर पहुंचते ही बदमाशों ने दोनों पर हमला कर दिया। ईंट और सरिया से किए गए हमले में दोनों घायल हो गए। इसके बाद बदमाश नीचे उतरकर कमरे में रखी दो नाली बंदूक, घड़ियां, नकदी और अन्य सामान लूट ले गए। एक अन्य किरायेदार के कमरे का ताला तोड़कर भी सामान ले जाने का आरोप था। बदमाशों की फायरिंग में पड़ोसी जीत बहादुर सिंह को भी छर्रे लगने से चोट आई थी।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जनपद एटा थाना नयागांव थाना क्षेत्र के गंजी नगला निवासी राजेश्वर सिंह के खिलाफ डकैती और लूटे गए माल की बरामदगी से संबंधित आरोपपत्र दाखिल किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी को डकैती का माल बेचे जाने की बात कही। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अनुज प्रताप सिंह ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राजेश्वर सिंह को डकैती का माल बरामद होने के मामले में दोषी ठहराया।
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