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पति को छह साल कैद की सजा

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फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को दोषी पाकर छह साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर सात हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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कन्नौज जिले के ठठिया निवासी अशोक कुमार ने जून 1991 में बहन शशी देवी की शादी शहर कोतवाली के मोहल्ला तलैया फजल इमाम निवासी बृजेश राठौर के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में कलर टीवी और सोने की चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। ससुरालीजनों के उत्पीड़न से परेशान होकर शशी ने सात अप्रैल 1996 को खुद को आग लगा ली। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी।
भाई अशोक कुमार ने शहर कोतवाली में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक माह बाद इलाज के दौरान शशी की मौत हो गई थी। विवेचक ने पति बृजेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज उत्पीड़न के जुर्म में पति बृजेश राठौर को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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