फर्रुखाबाद। जिला जज प्रमोद कुमार मिश्र ने नौ माह पूर्व खेत में किशोरी से दुराचार के मुकदमे में अभियुक्त को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव मरहला खिमसेपुर निवासी श्रीराम के पुत्र रामवीर पाल ने 2 फरवरी 2013 को दिन में करीब 3 बजे खेत से घर लौट रही गांव की किशोरी को पकड़ लिया था। उसको जबरदस्ती खेत में ले गया। वहां पर उसके साथ दुराचार किया। दुष्कर्म पीड़ित किशोरी के पिता ने रामवीर पाल के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। बचाव पक्ष के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता रनवीर सिंह यादव ने सुनवाई के दौरान दलीलें पेश की। मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला जज ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया। सजा और जुर्माने से दंडित किया गया।