फर्रुखाबाद। बिजली चोरी का मुकदमा समाप्त करने संबंधी एक्सईएन के फर्जी हस्ताक्षर से आदेश तैयार कर उपभोक्ता से 30 हजार रुपये ठग लिए गए। मंगलवार को उपभोक्ता डिवीजन कार्यालय में मुकदमे की स्थिति जानने पहुंचा। वहां पता चला कि उस पर कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ था। एक्सईएन ने जांच शुरू कराई है।
मोहल्ला पक्कापुल निवासी मोहम्मद रूमी खान मंगलवार को एक्सईएन शहरी विद्युत के कार्यालय भोलेपुर पहुंचे। उन्होंने बिजली चोरी का मुकदमा समाप्त करने संबंधी एंटी पॉवर थेफ्ट थाने के लिपिक को एक्सईएन की ओर से भेजा गया पत्र दिखाया। आदेश पर एक्सईएन शहरी की मुहर लगी थी, लेकिन हस्ताक्षर फर्जी थे।
फर्जी पत्रांक पड़ा था। इसमें बिजली चोरी पर 24,781 रुपये जुर्माना 25 नवंबर 2020 को जमा होने का उल्लेख था। इसकी जानकारी एक्सईएन शहरी आरबी यादव को दी गई। उन्होंने अभिलेख चेक कराए तो पता चला कि मोहम्मद रूमी खान के खिलाफ अक्तूबर, नवंबर 2020 में कोई बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। उपभोक्ता को बिजली चोरी की रिपोर्ट लिखे जाने की झूठी जानकारी देकर ठगी कर ली गई।
एक्सईएन शहरी आरबी यादव ने बताया कि मोहम्मद रूमी खान के अनुसार अख्तर नामक युवक ने उसे बिजली चोरी की रिपोर्ट होने की जानकारी दी थी। उसने समन शुल्क व बिल के नाम पर 30 हजार रुपये लेकर आदेश की कापी मुहैया कराई। एक्सईएन ने बताया कि यह मामला जेई अमित शर्मा के क्षेत्र का है। जांच कराई जा रही है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।