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जितनी ज्यादा पॉलिथीन उतना बड़ा जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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फर्रुखाबाद। इस बार जितनी अधिक मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन, प्लास्टिक व थर्मोकोल पकड़ी जाएगी, उतना ही बड़ा जुर्माना देना होगा। 100 ग्राम पॉलिथीन मिलने पर एक हजार रुपये व पांच किलो से अधिक मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इस बार सरकार ने एक दर्जन विभागों के अफसरों को कार्रवाई का अधिकार दिया है।

अध्यादेश जारी होने के साथ ही जिले के अधिकारियों को भी इस विषय में शासनादेश भेज दिया गया है। एसडीएम कायमगंज अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्लास्टिक पॉलिथीन व थर्मोकोल को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार 15 जुलाई से 50 माइक्रोन तक की प्लास्टिक कैरीबैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें उन कैरीबैग को भी शामिल किया गया है जो भले ही पचास माइक्रोन से ऊपर के हैं लेकिन उनमें विनिर्माता का नाम और पंजीकरण संख्या न छपी हो।
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पार्कों व सार्वजनिक स्थानों पर पॉलिथीन फेंकने पर जुर्माना
प्रदेश सरकार ने संस्थाओं, दुकानों, होटलों, स्कूलों, कार्यालयों पर भी नालों, पार्कों, सड़कों, नदियों, तालाबों, झीलों व वन क्षेत्रों में पॉलिथीन व प्लास्टिक कचरा फेंकने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, नालों, झीलों, नदियों व वन क्षेत्रों आदि में पॉलिथीन, प्लास्टिक एवं थर्मोकोल फेंकता है तो उसे एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

कितना देना होगा जुर्माना
100 ग्राम- 1000 रुपये
101 ग्राम तक -2000 रुपये
501 ग्राम से एक किलोग्राम तक- 5000 रुपये
एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक 10,000 रुपये
पांच किलोग्राम से अधिक 25,000
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