अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए दस बेरोजगारों को तीन से अधिकतम दस लाख तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। 15 जून तक बेरोजगार जिला खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय ठंडी सड़क पर आवेदन जमा कर सकते हैं।
शासन ने जिले में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दस बेरोजगारों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगारों को वन आधारित उद्योग, कृषि व खाद्य उद्योग और वस्त्रोद्योग आदि के लिए अधिकतम दस लाख तक का ऋण दिया जाएगा। ऋण लेने वाले सामान्य पुरुष वर्ग को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज भरना होगा। वहीं, सामान्य महिला वर्ग समेत अन्य सभी को ब्याजमुक्त ऋण मुहैया कराया जाएगा। ऋण लेने के लिए बेरोजगारों ने कार्यालय में आवेदन फार्म जमा करने शुरू कर दिए हैं।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि पहले आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। बेरोजगार युवक कार्यालय में फार्म जमा कर सकते हैं। यह ऋण केवल ग्रामीण इलाकों के बेरोजगारों को ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सात आवेदन फार्म जमा हो चुके हैं।
आवेदन के लिए यह प्रपत्र आवश्यक
आधार कार्ड, जाति, मूल, आय प्रमाण पत्र। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ आवश्यक है।