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सपा की पूर्व विधायक समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट के आदेश

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फर्रुखाबाद। मंदिर की जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा कराने के आरोप में सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत, उनके पति डा. रामकृष्ण राजपूत समेत छह लोगों पर सीजेएम कोर्ट ने रिपोर्ट लिखने का आदेश मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को दिया है।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव हाथीपुर स्थित सीता महारानी मंदिर के गंगादास नागा बाबा ने शहर कोतवाली के गल्ला पल्ला निवासी पूर्व सपा विधायक उर्मिला राजपूत, उनके पति डॉ. रामकृष्ण राजपूत, मोहल्ला खटकपुरा सिद्दीकी निवासी कयामउद्दीन, बाबा बलरामदास व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि मंदिर के पूर्व महंत बाबा विशुन नरायन उर्फ विशुनदास व बाबा महावीर प्रसाद के नाम मंदिर के पास जमीन थी। महंत विशुनदास की 21 मई 1982 व महंत बाबा महावीर दास की 29 सितंबर 1983 को मृत्यु हो गई। आरोप लगाया कि
पूूूर्व विधायक ने जमीन के पास सड़क किनारे की जमीन को हड़पने के लिए साहबगंज चौराहा निवासी विमल चंद्र को बाबा विशुनदास बनाकर फर्जी अभिलेख तैयार किए। 19 अप्रैल 2004 को अपने पति रामकृष्ण के नाम आधी जमीन का बैनामा करा लिया। बकाया जमीन बाबा महावीरदास के नाम थी। इससे दूसरे व्यक्ति को बाबा महावीर दास बनाकर तहसील में खड़ा लिया और 25 मार्च 2010 को शेष आधी जमीन का बैनामा करा लिया। 13 मई 2017 को कब्जा करने के लिए सभी लोग पहुंचे। मंदिर की निर्माणाधीन दीवार को गिरा दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। उधर, पूर्व विधायक के पति डॉ. रामकृष्ण का कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
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पूर्व विधायक उर्मिला व उनके पति समेत छह पर रिपोर्ट का आदेश
कोर्ट में याचिका देकर फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
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