फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में कासगंज जिले के पटियाली थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया है। उपस्थित होकर स्पष्टीकरण न देने पर प्रकीर्णवाद दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।
फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला बजाजा बाजार निवासी राशिद अली ने कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र के काजी जामा मस्जिद के पास निवासी आवाद हुसैन, खालिद, अल्ताफ व शब्बू के खिलाफ कमालगंज थाने में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में आरोपियों के उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुए। जिनको तामील कराने के लिए पटियाली थाने भेजा गया था। पुलिस ने वारंटों को तामील नहीं कराया।
इस संबंध में कोर्ट में कोई आख्या भी नहीं दी। वादी के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना किए जाने के संबंध में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद पटियाली थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होकर अवहेलना किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। यदि स्पष्टीकरण देने उपस्थित नहीं हुए तो प्रकीर्णवाद दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश की एक कापी पुलिस अधीक्षक कासगंज को भेजी गई है।