फर्रुखाबाद। फसल बीमा घोटाले में उपनिदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्र ने जहानगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा कि आरोपी फसल बीमा धन का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता कर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दोषी हैं।
बंथलशाहपुर के किसानों को 25,71,610 रुपये बीमा क्लेम दिया गया है। इसमें किसान दीपक यादव को देय धनराशि 59,328.65 के सापेक्ष 2,32,626 रुपये भुगतान किया गया जो 17,3297.35 रुपये अधिक है। सरला देवी यादव को 59,294.10 के सापेक्ष 1,85,632 रुपये भुगतान कर 1,26,337.90 रुपये अधिक भेजे गए। इस तरह दो किसानों को 29,9635.25 रुपये अधिक भुगतान किया गया। अन्य 11 किसानों को 24,52,987.25 रुपये बीमा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन कर भुगतान किया है। शाखा प्रबंधकों को चार नवंबर को नोटिस देकर जवाब मांगा गया तो शाखा प्रबंधकों ने पोर्टल की धीमी गति व बार-बार लॉग आउट होने का बहाना बताकर डाटा देने से ही मना कर दिया। फसल बीमा धन का दुरुपयोग कर वित्तीय अनियमितता कर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दोषी हैं।