सभासद के भाई व पति सहित 103 पर मुकदमा
कमालगंज। संविदा कर्मी की मौत के बाद कानपुर-फतेहगढ़ मुख्य मार्ग पर शव रखकर जाम लगाने के मामले पुलिस ने सभासद के भाई व पति सहित 103 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें पुलिस से धक्कामुक्की व जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है। मुकदमे में राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के जिला प्रभारी अधिवक्ता भी आरोपी हैं।
रविवार शाम को भूड़ नगला क्रासिंग पास लाइन ठीक करने के दौरान करंट लगने से कस्बे के मोहल्ला किदवई नगर निवासी दीपक (22) की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार शाम दीपक का शव घर आने पर परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर मोहल्ले वालों के साथ कस्बे के मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया था।
सीओ अजेय शर्मा, प्रभारी निरीक्षक अजय नारायण सिंह के समझाने पर दो घंटे बाद जाम खुल सका था। इसके बाद मंगलवार को कस्बा प्रभारी राकेश कुमार शर्मा ने जाम लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें तीस नामजद हैं।
इसके अलावा 38 पुरुष व 35 अज्ञात महिलाओं को भी आरोपी बनाया है। मुकदमे में कस्बा प्रभारी राकेश कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक संजय यादव, सूर्यप्रकाश उपाध्याय के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया गया है।
इन लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा
दीपक के भाई राजन उर्फ राजा, मां रेखा, बहन शालू, टांडा बहरामपुर निवासी राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के जिला प्रभारी अधिवक्ता प्रवीन कुमार, मोहल्ला किदवई नगर निवासी शिवम, सभासद गुलनाज के भाई आशू खां, रामू, दुर्वेश पाल, ब्रजेश पाल, शिवम राजपूत, मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी सर्वेश, चेतन, हिमांशु, आकाश, नित्यप्रकाश वर्मा व मोहल्ला गांधी नगर निवासी सुंदरम,
ऋषि, दीपक, विकास, प्रिंस, भूरा, आरिफ व जवाहर नगर निवासी सभासद शहनाज के पति इजाजत खां, निहाल श्रीवास्तव, मोहल्ला सुभाष नगर निवासी शिवम कुमार, शिवम द्विवेदी व मोहल्ला आजाद नगर निवासी अधिवक्ता सूरज नारायण वर्मा, वरुण, प्रताप नगर निवासी सुमित व अशोक नगर निवासी प्रभाकर राजपूत आदि।