फर्रुखाबाद। सात साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)-01 मेराज अहमद ने रजित कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास और अरविंद को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने रजित कुमार पर 18 हजार और अरविंद पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना कंपिल क्षेत्र की महिला ने 12 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को एक युवक 11 जनवरी को बहलाकर ले गया। किशोरी अपने साथ घर में रखे 20 हजार रुपये, झुमकी और पायल भी ले गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने कोतवाली कायमगंज के गांव तुर्क ललैया निवासी रजित के खिलाफ अपहरण, विवाह के लिए विवश करने, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई। वहीं, जनपद एटा के थाना जैथरा के नगला कड्डी निवासी अरविंद पर अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने गवाहों के बयानों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 30 जुलाई को दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।