मामले में अगली पेशी 7 जुलाई नियत की गई है। आदेश सीजेएम विकास गोयल की अदालत से हुआ है। अधिवक्ता विमल कुमार वर्मा की पिकअप 19 जून को आरटीओ ने सीज कर दी थी।
सीज वाहन को कैंट थाने की सुपुर्दगी में दिया गया था। 28 जून को उक्त वाहन के रिलीज करने का आदेश लेकर विमल थाने पहुंचे तो गाड़ी की स्टेपनी व बैटरी गायब थी।
इसकी शिकायत पुलिस से की तो अधिवक्ता से बदसलूकी भी की। तब अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी देकर स्टेपनी, बैटरी दिलाए जाने व दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित करने की याचना की। सुनवा के बाद अदालत ने मामले में आख्या तलब की है।