अयोध्या। सहेली की शादी में गई किशोरी को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करने तथा विरोध करने पर हत्या का प्रयास करने के मामले में कोर्ट ने हौसला नगर कॉलोनी निवासी मोहित वर्मा को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय ओझा ने बताया कि कोर्ट ने युवक पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र वर्मा की अदालत से हुआ। जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी पीड़िता को देने का आदेश हुआ है। घटना 27 जुलाई 2017 की है।