अयोध्या। पत्नी की फरसे से काटकर हत्या करने वाले हत्यारे पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारे पर 25000 जुर्माना भी किया है। फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अमित कुमार पांडेय की अदालत से हुआ।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय, विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी एक्ट नरसिंह नारायण उपाध्याय व लालमनि तिवारी ने बताया कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के तिहुरा माझा निवासी रामप्यारे वर्मा ने अपनी पुत्री निशा वर्मा की शादी महाराजगंज थाना क्षेत्र के अल नाभरी गांव निवासी विनय कुमार वर्मा के साथ की थी।
शादी के बाद विनय कुमार वर्मा ने पत्नी निशा के नाम से 10 हजार रुपये की एनएससी करवाई थी। जमा रुपये को निकालने के लिए विनय कुमार वर्मा पत्नी पर बराबर दबाव डालता था।
इसके लिए आए दिन कहासुनी होती रहती थी। वारदात वाले दिन 31 मई 2016 को भी विनय कुमार ने रात में जमा रुपयों के निकालने के लिए पत्नी से कहा लेकिन वो तैयार नहीं हुई तब उसने फरसा से काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा दी। वारदात के बाद से विनय जेल में ही है।