अयोध्या। अपात्र को पात्रता श्रेणी में लाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने के मामले में खंड विकास अधिकारी पूरा बाजार, ग्राम विकास अधिकारी व लेखपाल समेत चार लोगों के खिलाफ इस्तगासा दायर किया गया है। इसे सीजेएम विजय विजय कुमार गुप्ता की कोर्ट ने बतौर प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए पूराकलंदर थाने से आख्या तलब की है। मामले में अगली पेशी 30 अगस्त नियत की गई है।
अधिवक्ता अनीश विक्रम सिंह ने बताया कि पूरा बाजार विकासखंड के शांतीपुर गांव निवासी राम अचल यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित कर दिया गया। इसकी उन्होंने 23 जनवरी 2018 को शिकायत की। जिस पर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। एक साल के बाद केडी गोस्वामी खंड विकास अधिकारी, संतोष पांडेय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ललित मिश्रा लेखपाल ने मिलकर के राम अचल यादव को फिर पात्रता की सूची में कर दिया और फिर से प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास आवंटित कर दिया।
इसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन राम अचल यादव के पास तीन गांव में पर्याप्त कृषि भूमि है। जिससे उन्हें सालाना 600000 वार्षिक गन्ने की खेती से आय होती है। एक जुलाई 2019 को उपरोक्त अधिकारियों ने मिलकर उन्हें फिर पात्र घोषित कर दिया। शिकायत पर आनन-फानन में सभी विपक्षियों ने साजिश करके हल्का लेखपाल से मिलकर रामअचल की वार्षिक आय 42000 रुपये दिखाते हुए आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जबकि इसके पूर्व इसी लेखपाल ने रामअचल की आय 48000 रुपये बताई थी। इसकी शिकायत थाने पर की गई कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब अधिवक्ता ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है।