दुबई में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर तीन लाख 40 हजार रुपए हड़प लिए गए। युवक को विजिटर वीजा के तहत वहां भेजकर मोबाइल बंद कर लिया। वापस आकर रुपया मांगा तो जान से मार डालने की धमकी दी गई।
मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने पिता व पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश कोतवाल रुदौली को दिया है। यह फैसला एसीजेएम रश्मि सिंह की कोर्ट से हुआ है।
अधिवक्ता प्रदीप गुप्त व वीरेश सिंह ने बताया कि वाकया वर्ष 2015 का है।
मवई थाने के तेर गांव निवासी मिकाइल का आरोप है कि वह नौकरी के लिए दुबई जाना चाहता था। इसके लिए वह रुदौली कस्बा कटरा के रहने वाले इमरान व उसके लड़के रियाज राना से मिले। दोनों की संस्था सीएच इंटरनेशनल लोगों को नौकरी के लिए विदेश भेजती है।
उसने भी खुद को एसी फिटिंग के काम का जानकार बताते हुए विदेश जाने की इच्छा जाहिर की। दोनों ने उसे एक लाख 26 हजार रुपए महीने की नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीन लाख 40 हजार रुपए हड़प लिए। फिर उसे विजिटर वीजा के माध्यम से दुबई भेज दिया, कहा कि वहां उनका एजेंट मिलेगा जो नौकरी दिलाएगा।
वहां मिकाइल एक हफ्ते रहा लेकिन कोई एजेंट वहां नहीं पहुंचा और उसे वापस भारत आना पड़ा। यहां आकर रुपए और वीजा की मांग की तो दोनों ने जान से मार डालने की धमकी दी। कहीं सुनवाई न होने पर न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।