सात वर्षीय मासूम से अश्लील हरकत करने के मामले में मदरसे के एक शिक्षक को चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। शिक्षक पर कोर्ट ने साढे़ तीन हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश हुआ है।
यह फैसला मंगलवार को अपर जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट से हुआ। एडीजीसी लव सिंह ने बताया कि घटना 18 फरवरी 2013 की है। पटरंगा थानाक्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय बच्ची स्कूल जा रही थी।
रास्ते में उसे एक मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी सुलेमपुर निवासी रमजान अली मिला। उसने उसको जान से मार डालने की धमकी देकर उसके साथ अश्लील हरकत की। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने शिक्षक को दोषी पाते हुए सजा दी।