डीआईओएस, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तीन के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश
अयोध्या। जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज में अध्यापक रवि प्रकाश सिंह के वेतन भुगतान के मामले में परिवाद दर्ज करने का आदेश सीजेएम वरुण मोहित निगम की अदालत से हुआ है। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक राज बहादुर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्वेेता सिंह व रवि प्रकाश सिंह को आरोपी बनाया गया है। मामले में अगली पेशी 18 अप्रैल को परिवादी के बयान के लिए नियत की गई है।
अधिवक्ता अवधेश यादव ने बताया कि अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्य अभय राज ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष श्वेेता सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज खजुहरट की पदेन प्रबंधक हैं। रवि प्रकाश सिंह 2001 व 2002 में मानदेय पर उक्त विद्यालय में अध्यापन के लिए रखे गए थे।
उसने एलटी वेतनमान में नियुक्ति हेतु तत्कालीन प्रबंधक सोना देवी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दिसंबर 2001 में निर्गत नियुक्ति पत्र व दस्तावेज तैयार करके 2005 में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। जिसकी जानकारी होने पर जांच में तत्कालीन पदेन प्रबंधक सोना देवी ने नियुक्ति पत्र पर हुए अपने हस्ताक्षर को फर्जी बताया।
इस संबंध में शिक्षा विभाग से पत्राचार किया गया तो तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी उस नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष श्वेता सिंह ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर फर्जी तौर पर नियुक्त हुए रवि प्रकाश सिंह के वेतन भुगतान हेतु दबाव बनाया। प्रधानाचार्य ने वेतन भुगतान करने से मना कर दिया तो प्रबंधक व जिला विद्यालय निरीक्षक राजबहादुर सिंह ने दुरभिसंधि करके वेतन भुगतान करना शुरू कर दिया।
इसकी शिकायत शिक्षक अभिभावक संघ के सदस्य अभय राज ने एसएसपी व कोतवाली बीकापुर में किया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने अदालत में अर्जी देकर एफआईआर दर्ज करने की याचना की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत करते हुए बयान के लिए परिवादी को तलब किया है।