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हत्या में दो को आजीवन कारावास

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दो हत्यारों को आजीवन कारावास
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फैजाबाद। बस्ती जिले के मंगल गुप्ता हत्या कांड में कोर्ट ने दो लोगों को हत्या कर साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 18 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिलाजज तृतीय की कोर्ट से हुआ।
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एडीजीसी संजय यादव ने बताया कि 14 जनवरी 2013 को एक लाश थाना कैंट के हरीपुर जलालाबाद गांव के ककरहिया तालाब के पास पाए जाने की सूचना अंगनू ने दी थी। 20 जनवरी को एक दैनिक समाचार पत्र में छपी लाश की फोटो से उसकी पहचान मंगलगुप्ता हैदराबाद थाना परशुरामपुर बस्ती के रूप में हुई। दौरान विवेचना पता चला कि मंगल और मशकूर अहमद तरंजी निवासी जगनपुर थाना रौनाही जिला फैजाबाद अल्कोहल का व्यवसाय करते थे। 11 जनवरी को मंगल अपने घर से 25 हजार रुपये लेकर निकला। नवाबगंज जिला गोंडा के एक होटल में अनूप कुमार मिश्र, सुनील सिंह, महेश गुप्ता आदि ने मंगल को मशकूर के साथ देखा था। पता चला कि मशकूर ने अपने मित्र अवधेश वर्मा निवासी मंगलसी थाना रौनाही के साथ मिलकर मंगल की हत्या कर दी और लाश ककरहिया तालाब के पास फेंक दी। इन दोनों की निशानदेही पर मृतक का जूता और गमछा भी विवेचक ने बरामद किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा दी।
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