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26 साल बाद न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ केस

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26 साल बाद न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ केस
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हनुमतनगर (फैजाबाद)। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में फर्जी वसीयत से जमीन हड़पने के मामले में 26 साल बाद अदालत के आदेश पर जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज हुई है।

अलावलपुर गांव के मजरे साधो का पुरवा निवासी रामकिशोर की मौत के बाद उनकी चल-अचल संपत्ति पत्नी सिरताजी के नाम दर्ज हो गई थी। सिरताजी की केवल दो पुत्रियां थीं, कोई पुत्र नहीं होने के कारण सिरताजी ने सारी संपत्ति 14 अगस्त 1991 को दोनों पुत्री शिवकुमारी व कृष्णकुमारी तथा दोनों दामाद राजेंद्र वर्मा व हरिगेन के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दी थी।
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कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु होने पर पुत्री और दामाद जब दाखिल खारिज कराने तहसील गए तो पता चला कि गांव के ही राम अचल ने 17 फरवरी 1987 को ही फर्जी वसीयत से दाखिल खारिज अपने नाम करा ली थी। तभी से बेटी व दामाद न्याय पाने के लिए दौड़ रहे थे।
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कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अदालत की शरण में गए। एसीजीएम प्रथम ने राजेंद्र वर्मा का पक्ष सुनकर पूराकलंदर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। पूराकलंदर थानाध्यक्ष जगदीश उपाध्याय ने बताया कि रामअचल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन की जा रही है।
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