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लाइसेंस नवीनीकरण में मनमानी बंद हो

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इटावा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त को दिया। इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सरलीकरण की मांग की गई है। लाइसेंस नवीनीकरण में विलंब शुल्क लाइसेंस की तारीख समाप्त होने से एक माह पूर्व लगाने पर आपत्ति जताई गई है। कहा है कि यह मनमानी बंद की जाए।
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जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित व जिला महामंत्री आकाशदीप जैन बेटू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन सहायक आयुक्त कमालुद्दीन को दिया गया। ज्ञापन में पैकिंग के सामान का सैंपल फेल होने पर रिटेलर को भी आरोपी मानकर मुकदमा चलाया जाता है जबकि पैकिंग के सामान में रिटेलर किसी तरह की कोई मिलावट नहीं कर सकता। इसलिए रिटेल के व्यापारी को बिल दिखाने पर मुकदमे में आरोपी के स्थान पर गवाह बनाया जाए। सजा व जुर्माना पैकिंग करने वाले पर ही लगाया जाए। फूड एक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक जिले में 10 से 25 तक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। इन्हें समाप्त कर ऑनलाइन पोर्टल पर फूड एक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक जिले में एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाई जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी, संरक्षक शहंशाह वारिसी, भारतेन्दु भारद्वाज, शहर अध्यक्ष रजत जैन, जिला उपाध्यक्ष अशोक जाटव, युवा इकाई जिलाध्यक्ष पावेंद्र शर्मा, नसीम सिद्दीकी, सैय्यद लकी, सतनाम अरोरा, हनी वारिसी, पंकज शर्मा मौजूद रहे।
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