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चाकू मारने पर युवक को दस साल की कठोर सजा

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को चाकू से हमला करने के दोषी युवक को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया गया है। शराब पीने के लिए पैसे न देने पर दोषी युवक ने चाकू से हमला कर दिया था।
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राज्य की ओर से मामले के पैरवी कर्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दंड संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की घटना में कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। वादी सोनू कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 दिसंबर 2016 की शाम करीब सवा छह बजे वह अपने चचेरे भाई राजा कश्यप के साथ ऑटो से घर जा रहा था।
काली मंदिर के पास कटरा साहब खां मोहल्ला निवासी जितेंद्र जाटव ने उसके ऑटो को रुकवाया और गाली देते हुए शराब पीने के लिए रुपये मांगे। राजा ने इसका विरोध किया तो उसने चाकू निकाल लिया और राजा के गले पर वार कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचाने पर जितेंद्र मौके से भाग गया। घायल राजा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे सैफई भेजा गया।
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कोतवाली में अभियुक्त जितेंद्र के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विवेक त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त जितेंद्र जाटव को दोषी पाया और दस साल सश्रम कारावास समेत दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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