संवाद न्यूज एजेंसी
बकेवर।
लवेदी थाना क्षेत्र में 25 नवंबर को ग्राम पहाड़पुरा में युवती का शव एक तालाब में मिला था। मामले में तत्कालीन विवेचक ने हत्या के मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में परिवर्तित कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। कोई साक्ष्य न होने पर कोर्ट ने रिपोर्ट वापस कर दी। मामले में विवेचक भी बदले गए। अब हत्या की धाराओं में ही दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र लगाए जाएंगे।
लवेदी थानाक्षेत्र के ग्राम पहाड़पुरा में 25 नवंबर को लापता युवती का शव गांव के बाहर एक तालाब में मिला था। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते गांव के दो युवकों पर हत्या कर शव को तालाब में फेंकने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों आरोपी जेल में हैं। पुलिस ने आरोपी वेद प्रकाश उर्फ टुन्नी को 24 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया था। जबकि दूसरे आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत डूबने से बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मामले को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के तहत धारा को परिवर्तित करने की बात कह रही थी। मामले के विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष लवेदी बृजेश कुमार ने युवती की हत्या के मामले को केस डायरी में बिना साक्ष्य दर्शाया और हत्या की धारा को हटा कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा में परिवर्तित कर रिपोर्ट कोर्ट भेज दी। कोर्ट में विवेचक आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का साक्ष्य नहीं दिखा सके। हत्या के मामले को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा में परिवर्तित करना कोर्ट ने अस्वीकार कर रिपोर्ट वापस कर दी। अब लवेदी थाना पुलिस मामले को दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या करने व साक्ष्य मिटाने की धाराओं में ही आरोप पत्र लगाएगी।
सीओ भरथना चंद्रपाल सिंह ने बताया बताया कि मामले में हत्या की धारा के तहत ही विवेचना की जाएगी, जिसके विवेचक लवेदी थानाध्यक्ष सुरेश चंद्र है। विवेचक व थानाध्यक्ष लवेदी सुरेश चंद्र ने बताया मामले मे अभी आरोपपत्र नहीं लगा है। हत्या व साक्ष्य मिटाने की धाराओं के तहत ही आरोप पत्र लगाया जाएगा।