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Etawah News: युवती से दुष्कर्म में दो को बीस साल का कारावास

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इटावा। छह साल पुराने दुष्कर्म और धमकी के एक गंभीर मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश सुनीता शर्मा ने संतोष कुमार कुशवाहा और जावेद खान को बीस-बीस साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, दोनों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में उन्हें पांच-पांच माह के अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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यह मामला 15 सितंबर 2019 का है। इटावा की एक युवती बकेवर में बाइक एजेंसी में कार्यरत थी। युवती की ओर दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया था कि कंपनी की ओर से चकरनगर में लगाए गए एक कैंप में शामिल होने के बाद, शाम को घर लौटते समय वह हाइवे किनारे सवारी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक उसे जबरन खेत में खींच ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपियों ने युवती को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी और उसका मोबाइल व सामान छीन लिया था। बाद में युवती की ओर से शिकायत न करने की बात कहने पर उसका मोबाइल वापस कर दिया गया और आरोपी फरार हो गए थे।
युवती ने अपने साथियों को बुलाया, जिन्होंने उसे घर पहुंचाया। अगले दिन, उसने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी थी। पुलिस ने संतोष कुमार कुशवाहा निवासी लोहिया नगर बकेवर और जावेद खान निवासी भरथना रोड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई थी। गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें कठोर सजा सुनाई।
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