इटावा में माता, पिता और दादी के हत्यारे को अपर एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मुकदमे में हत्यारे की पत्नी की गवाही अहम रही।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि बसरेहर थाना क्षेत्र के ग्राम अभिनयपुर निवासी रामनरायण द्वारा 29 अगस्त 2017 को थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि सुबह 6 बजे छत पर टहलने के दौरान उसकी पुत्री हेमलता ने चचेरे बाबा नाहर सिंह के घर में किसी की चीख सुनी।