इटावा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने तीन साल पुराने दंपती पर जानलेवा हमले के मामले में पांच दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 19-19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बसरेहर थाना क्षेत्र के गांव रिटौली निवासी असलम ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि 10 जनवरी 2023 को वह कचहरी से तारीख कर अपने घर जा रहे थे, तभी घर के पास गांव के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी थी। उन्हें बचाने के लिए उनकी पत्नी शबाना आई तो उनके सिर में कुल्हाड़ी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुस्तकीम, मैजुद्दीन , मोहम्मद जाहिद, सैफ अली खान व शबाना बेगम पत्नी हसमुद्दीन निवासी ग्राम रिटौली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। छानबीन के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पांचों को दोषी पाते हुए चार-चार साल की सजा व 19-19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।