इटावा। हत्या के प्रयास में अपर सत्र न्यायाधीश राहुल आनंद ने सोमवार को चार लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही चारों आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड) तरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि चौबिया के ग्राम नगरिया बनी हरदू निवासी जय किशन पुत्र होरीलाल अपने भतीजे गौरव व भाई हरिकिशन के साथ छह अगस्त 2017 को खेत में रोपाई कर रहे थे। तभी गांव के रबिंद्र सिंह पुत्र अमर, लालू पुत्र ताहर, दुर्वेश पुत्र रनवीर व कमलेश पुत्र जोर सिंह ने रोपाई करने से मना किया। विरोध करने पर दुर्वेश व कमलेश ने गौरव को गोली मार दी थी, पहली गोली उसके माथे व दूसरी गोली उसके बाए हाथ में लगी थी। बचाव को दौड़े दोनों जय किशन व हरिकिशन को भी लाठी-डंडो से पीट दिया था। पीड़ित ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट चौबिया थाने में दर्ज कराई थी।
अधिवक्ता ने अपर सत्र न्यायाधीश के सामने रिपोर्ट पेश की। न्यायाधीश राहुल आनंद ने दलीलें सुनने के बाद चोरों आरोपियों को दस-दस साल की सजा व 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की आधा धनराशि चुटहिल गौरव व हरिकिशन को प्रदान की जाएगी।