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सिपाही पर दुष्कर्म, गर्भपात व एससीएसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज

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इटावा। सैफई थाने में तैनात सिपाही पर निलंबन की कार्रवाई के दूसरे दिन सैफई थाने में दुष्कर्म, गर्भपात, मारपीट, धमकी, एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। महिला ने सिपाही के खिलाफ एसपी ग्रामीण को प्रार्थना पत्र दिया था। जांच के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया था।
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सैफई थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने शनिवार को एसपी ग्रामीण को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि आठ साल पहले शादी के कुछ दिन बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया था। महिला का आरोप है कि सैफई थाने में तैनात सिपाही संजय यादव ने गांव में गश्त के दौरान उसे प्रेम जाल में फंसाया। शादी का झांसा देकर मप्र के जिला भिंड के गोहद स्थित एक मकान में रखा। तीन साल तक शारीरिक शोषण किया और तीन बार गर्भपात कराया। विरोध करने पर मारपीट व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी।
एसपी ग्रामीण ने मामले की जांच सीओ सैफई साधुराम को सौंपी। शनिवार देर शाम एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एसएसपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी सिपाही संजय के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात कराना, मारपीट, धमकी, एसएसी-एसटी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। महिला के 164 के बयान होने के बाद आरोपी सिपाही की गिरफ्तार की जाएगी।
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