इटावा। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो काशी प्रसाद यादव ने आठ साल की बच्ची के दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 फरवरी 2020 को बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव में भूरा मुस्लिम नाम का युवक बच्ची को बहलाकर जंगल में ले गया था।
जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। बालिका के परिजनों ने थाना बकेवर में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना सीओ आलोक प्रसाद ने की। एडीजे काशी प्रसाद यादव ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी भूरा मुस्लिम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।