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Etawah News: सास-ससुर की हत्या में बहू व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने करीब नौ साल पुराने सास-ससुर की हत्या के मामले में दोषी बहू व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट को जुर्माना न देने पर उन्हें तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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इकदिल थाना क्षेत्र के गांव बिरारी निवासी रामरतन ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 15 अक्टूबर 2017 की रात उसका छोटा भाई बैजनाथ, पत्नी राम बिटोली के साथ घर के आंगन में सो रहा था। रात में सिर पर किसी वजनदार वस्तु से प्रहार कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। वह सुबह भाई के घर गए तो दोनों मृत अवस्था में पड़े मिले थे। उनका आरोप था कि बैजनाथ की बहू रिंपी उर्फ शिल्पी पत्नी सुखबीर अपने प्रेमी धर्मेंद्र प्रजापति निवासी कुदरकोट औरैया के साथ दो साल पूर्व भाग चुकी थी।
वह प्रेमी व एक अन्य साथी सच्चू श्रीवास्तव निवासी नवीन मंडी विधूना, औरैया के साथ मिलकर मृतक बैजनाथ पर जमीन अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। उसने जमीन उसके नाम न करने पर हत्या की धमकी दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिंपी, धर्मेंद्र प्रजापति व सच्चू श्रीवास्तव के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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बाद में पुलिस ने रिंपी को उसके प्रेमी धर्मेंद्र के साथ गिरफ्तार कर लिया था। धर्मेंद्र की निशान देही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड व खून से सने कपड़े बरामद कर लिए थे। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने रिंपी, धर्मेंद्र व सच्चू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
बुधवार को मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर रिंपी व धर्मेंद्र को हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जबकि सच्चू श्रीवास्तव को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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