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अपहरण के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

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अमर उजाला ब्यूरो
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इटावा।
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र बादाम सिंह ने अपहरण के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार चकवा बुजुर्ग थाना बसरेहर निवासी अभिषेक तिवारी पुत्र जगदीश तिवारी दो सितंबर 2013 को दूध देने के लिए इटावा आ रहा था। रास्ते से बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया था। जगदीश नारायण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जब बदमाशों की तलाश में जुटी थी तभी मुखबिर ने सूचना दी कि इस समय बदमाश लुहन्ना के पास मौजूद हैं। पुलिस ने छापा मारा। तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आवश्यक बल प्रयोग कर जगवीर यादव, अवनेश यादव व दवन को गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास से पुलिस ने अपहृत अभिषेक को भी पकड़ लिया था। ये मामला अपर सत्र न्यायाधीश बादाम सिंह के कोर्ट में ंचल रहा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता इम्तियाज अंसारी ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने तीनों को अपहरण का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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- अपहरण में तीन को उम्रकैद
- एडीजे विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित की कोर्ट का फैसला
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