इटावा। अपर जिला जज ने भरथना की पूर्व भाजपा एमएलए सावित्री कठेरिया और उनके बेटे धर्मेंद्र और बहू ममता उर्फ गीता को 25 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश जारी किया गया है।
विधायक और उनके बेटे और बहु पर इकदिल थाना क्षेत्र में महाराजपुर में 2016 चार हजार वर्ग फुट जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया था। इसमें कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में अर्जुन सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मामले में पूर्व विधायक उनके बेटे धर्मेंद्र कठेरिया पुत्रवधू गीता और ममता, अवध किशोर, भानु कठेरिया, ब्रह्मानंद को धारा 147, 327, 506, 336, 427 और 308 के तहत नामजद कराया गया। इकदिल पुलिस ने विवेचना में सावित्री कठेरिया, उनके बेटे धर्मेंद्र और बहू ममता उर्फ गीता के नाम को हटा दिए थे।
सावित्री कठेरिया के परिवार के ब्रह्मानंद, भानु कठेरिया और अवध किशोर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस की इस कार्रवाई को अदालत में दोबारा चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व विधायक और परिवार के लोगों को कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया है। एडीजीसी तरुण शुक्ला ने बताया कि 25 मई को पूर्व विधायक और उनके बेटे-बहू को तलब किया गया है।