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30 तक लाइसेंस न बनवाने पर विलंब शुल्क

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इटावा। नगर पालिका परिषद की सीमा में आने वाले सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिनका लाइसेंस बना है उसका नवीनीकरण कराना होगा।
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अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि होटल रेस्टारेंट, गेस्ट हाउस, लाउंड्री, रजिस्टर्ड बिल्डर्स, ड्राई क्लीनर्स, हड्डी खाल गोदाम, फाइनेंस कंपनी, चिट फंड इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस लेना जरूरी है। फाउंडिंग इंजीनियरिंग, आइस फैक्ट्री, देशी और विदेशी शराब, बियर शाप, नर्सिग होम, प्राइवेट अस्पताल, एक्सरे, डेंटल क्लीनिक को लाइसेंस लेना होगा। उन्होंने कहा कि लाइसेंस लेने और नवीनीकरण के लिए 30 अप्रैल तक समय है। 30 अप्रैल के बाद 10 प्रतिशत विलंब शुल्क प्रति माह के हिसाब से वसूल किया जाएगा। बगैर लाइसेंस लिए व्यापार करने वालों के विरुद्घ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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