इटावा। अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने मिलावट पर 10 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। इन सभी के खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई गई थी। इसमें अपमिश्रण (मिलावट लेकिन जानलेवा नहीं) की पुष्टि हुई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में वाद दाखिल किए गए थे।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य कलामुद्दीन ने बताया कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। नमूने फेल होने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमे दाखिल किए गए थे। अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश की कोर्ट ने ग्राम रम्पुरा के विशुन सिंह पर 10 हजार, दगलपुर पछायगांव के सुभाष बाबू पर 20 हजार, पृथ्वीपुरा के भोले पर 20 हजार, मोतीगंज के मुकेश तिवारी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। समसपुरा के मुकेश कुमार पर 10 हजार, नगला बाबा के सचिन कुमार पर 10 हजार जुर्माना लगाया है। मोतीगंज के अनिल पर 30 हजार, ग्राम तोड़ा के मंटू यादव पर 10 हजार, पूठन सकरौली के सूरज भान सिंह पर 30 हजार और इकदिल के आशीष मिश्रा पर 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उन्होने बताया कि सभी दुकानदारों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए जुर्माने की राशि तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।