इटावा। मिलावट खोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 13 विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए तीन लाख 80 हजार रुपये अर्थदंड वसूला है। एडीएम जयप्रकाश ने निर्णय सुनाते हुए वसूली के आदेश दिए हैं।
इनमें बिना लाइसेंस के मीट बेचने वाले सात दुकानदारों पर भी 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई खाद्य एवं अपमिश्रण अधिनियम के तहत की गई है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कलामुद्दीन ने बताया कि वर्ष 2020-21 में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने छापा मारा था, जिसमें अलग-अलग स्थानों से नमूने भरे गए थे। प्रयोगशाला से 13 नमूने फेल हुए। इनके खिलाफ मामला एडीएम कोर्ट में चला।
नवंबर महीने में 13 मामलों की सुनवाई पूरी हुई। इनमें राहुल कुमार जैन निवासी वाह रोड उदी मोड़ पर 10 हजार रुपये, सर्वेश कुमार कैस्त जसवंतनगर पर 10 हजार, राघवेंद्र सिंह निवासी रमी का पर 40 हजार, सुनील कुमार मोतीगंज भरथना पर 50 हजार, नासिर खां तुलसीपुर पर 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
इसके अलावा बिना लाइसेंस के मीट और मुर्गा की बिक्री करने पर फहीमुद्दीन, सैफुद्दीन, शकीलउद्दीन सभी निवासी करौल, शकील अहमद निवासी कटरा शमशेर खां, धर्मेंद्र निवासी राजपुर सैफई और संजीव कुमार निवासी श्रीनगर भरथना पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
बताया कि जुर्माना राशि जमा करने के लिए सभी को एक माह का वक्त दिया गया है।