एटा। किशोरी के अपहरण के मामले में एटा शहर के मुकेश निवासी अलीगंज रोड और दिनेश निवासी नन्नूमल चौराहा दोषी पाए गए हैं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने दोनों को चार साल कारावास की सजा सुनाई है।
निधौली कलां थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने कोतवाली नगर में मामले की प्राथमिकी लिखाई थी। बताया था कि 24 जुलाई 2019 को 13 वर्षीय पुत्री को अलीगंज रोड स्थित संस्कृत विद्यालय के सामने से मुकेश और दिनेश भगाकर ले जा रहे थे। जानकारी मिलने पर पीछा किया और नगला सुजान से पहले इनको पकड़ लिया।
पुलिस ने विवेचना करने के बाद दोनों के विरुद्ध आरोपपत्र तैयार कर अदालत में दाखिल किया। वहां दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद इनको दोषी पाया गया। अदालत ने दोनों को चार साल के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद