एटा। एक बालिका से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने फैसला सुनाया है। दोषी वीरपाल निवासी नगला काजी थाना सकीट को चार साल कैद की सजा का आदेश दिया है।
मामला सकीट थाना क्षेत्र का है। एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 3 अगस्त 2022 को रात के समय सभी लोग घर में सो रहे थे। किसी तरह वीरपाल घर के अंदर आ गया। 12 वर्षीय पौत्री की चारपाई पर आकर बैठ गया और छेड़छाड़ करने लगा। पौत्री के विरोध करने पर खींचतान में उसके कपड़े भी फट गए। शोर सुनकर उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भागने में सफल रहा।
पुलिस ने मामला दर्ज कर वीरपाल के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत में सौंप दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने वीरपाल को दोषी पाया। 4 साल के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद