एटा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण में लापरवाही बरतने वाले डीलरों की छह दुकानें निरस्त कर दी गई हैं। इसके अलावा एक दुकान को निलंबित किया गया है।
जिलापूर्ति अधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि छह दुकानों की राशन वितरण में अनियमितता, घटतौली आदि की शिकायतें मिली थीं। जिस पर इन्हें निलंबित कर जांच कराई जा रही थी।
जांच में शिकायतें सही पाई गई हैं। इसके आधार पर मई माह में अलीगंज विकासखंड क्षेत्र के गांव सिराऊ, जैथरा क्षेत्र के गांव ताजपुर अद्दा, मारहरा के मेंहनी शोरा, सकीट के चुरैथा और कवार तथा नगर में श्यामा देवी की दुकान को निरस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि शीतलपुर विकासखंड क्षेत्र के गांव लालगढ़ी में राशन वितरण की गड़बड़ी की शिकायत पर दुकान को निलंबित कर दिया गया है।
इसकी जांच कराई जा रही है। डीएसओ ने बताया कि अन्य कुछ दुकानों की जांच में कमियां पाए जाने पर 16 हजार रुपये की जमानत राशि जब्त की गई है।
सील गेहूं-चावल की हुई नीलामी
जैथरा थाना क्षेत्र में 2020 में 175 क्विंटल गेहूं-चावल पकड़ा गया था। जिसका मुकदमा दर्ज करा दिया गया। जब्त खाद्यान्न को सील कर दिया गया था। डीएसओ ने बताया कि जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर इस खाद्यान्न को 3.31 लाख रुपये में नीलाम किया गया है। इसमें 130 क्विंटल गेहूं और 45 किलो चावल था।