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राजनैतिक दल व प्रत्याशी आदर्श चुनाव आचार संहिता का पूर्ण पालन करें-जिला निर्वाचन अधिकारी

Sat, 07 Jan 2017 12:37 AM IST
amar ujala
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चुनाव संबंधी बैठक करते अफसर - फोटो : amar ujala
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जिला निर्वाचन अधिकारी विजियेंद्र पांडियन ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को इसका पालन करना अनिवार्य है।  
कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित निर्वाचन बैठक में उन्होंने कहा कि निर्वाचन में प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपये तक व्यय कर सकते हैं। अधिक व्यय होने पर जीतने के बावजूद भी उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। निर्वाचन समाप्ति के तीन दिन के अंदर संपूर्ण चुनावी व्यय प्रस्तुत करना होगा। प्रतिदिन व्यय रजिस्टर भी निर्वाचन के दौरान चेक कराना होगा। 20 हजार से अधिक का व्यय भुगतान चेक के माध्यम से ही किया जायेगा। बैठक में एडीएम एसपी सिंह ने कहा कि आचार सहिंता के उल्लधन के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान सभी एसडीएम, समस्त राजनैतिक दलों के सदस्य एवं उड़नदस्ता व अन्य टीमों में तैनात अधिकारी उपस्थित रहे।
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जीपीएस सिस्टम लगेगा


उड़नदस्तों की गाडिय़ों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। फ्लाइंग स्काट, सर्विलांस टीम सहित सभी टीमें पूर्ण सक्रिय हो जाएं। जिले में पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात है। बिना अनुमति के कोई भी जनसभा, रैली, प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों पर कोई भी चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। आयोग द्वारा ई-सुविधा एवं ई-समाधान एप्प जारी किये गए।
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सोशल मीडिया पर कड़ी नजर
एसपी सुनील कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी दल की आलोचना न करें तथा किसी के व्यक्तिगत जीवन पर अशोभनीय टिप्पणी न की जाये। जिले में अब तक 576 ऐसे लोगों को चिह्नित कर लिया गया है जो लोगों को डरा-धमका कर मतदान को प्रभावित कर सकते हैं।
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