मारहरा प्रमुख अनिल यादव को माला पहना कर स्वागत करते समर्थक
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मारहरा। मारहरा ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार यादव के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाला मतदान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर टल गया है। इससे प्रशासन की पूरी तैयारी धरी रह गईं। चुनाव डयूटी के लिए लगाया पुलिस बल सूचना के बाद भी जमा रहा। बीडीओ ने चुनाव निरस्त का आदेश बोर्ड पर चस्पा किया तो सभी अधिकारी लौट गए।
मारहरा के ब्लाक प्रमुख अनिल कुमार यादव के खिलाफ अक्तूबर माह में गुड्डी देवी खेमे द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बीडीसी) की डीएम के समक्ष परेड भी हुई थी। बहुमत साबित करने के लिए मतदान होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदान पर रोक लगा दी है। इससे विपक्षी खेमा निराश हो गया है। विपक्षी सदस्या मतदान में अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे थे और फूल माला, मिठाई और बैंड बाजा के आर्डर दे रखे थे, लेकिन सभी तैयारी धरी रह गईं।
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बैंच की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने आदेश देते हुए कहा कि इस स्टे की प्रति आज ही दे दी जाए, ताकि अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगाकर अनिल यादव के शेष कार्यकाल को सुरक्षित किया जा सके। घटनाक्रम में सबसे अहम प्रकरण यह रहा कि क्षेत्र पंचायत के 17 सदस्यों ने अभी तक शपथ नहीं ली है और वह हर बार मतदान में हिस्सा लेते रहे हैं। इस प्रकरण को अनिल यादव उच्च न्यायालय ले गए। यहां से असंतुष्ट अनिल यादव मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए और अविश्वास पर होने वाले मतदान पर रोक लगा दी।