एटा। एक बाइक एजेंसी पर पुलिसकर्मी ने दबंगई दिखाते हुए कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया। फायरिंग कर दहशत बना दी। शुक्रवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। पुलिस कर्मी अनिल कुमार उर्फ सुनील निवासी नगला चित्तर थाना एका जिला फिरोजाबाद को 7 साल कैद की सजा दी है।
मामले की रिपोर्ट संदीप निवासी नई बस्ती ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह बाल मुकुंद मोटर्स पर स्टोर कीपर की नौकरी करता है। 19 मई 2010 को कासगंज पुलिस विभाग में तैनात एएसआईएम अपनी बाइक की सर्विस कराने आए। बल्ब खराब होने पर इसे लाने के लिए कहा।
इसी दौरान अनिल वहां कर्मचारियों के साथ गालीगलौज शुरू कर दी। संदीप का आरोप था कि उसके साथ जातिसूचक गालीगलौज करते हुए पिटाई की। अपनी रिवाल्वर से फायरिंग की और बट से प्रहार कर घायल कर दिया।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अनिल को दोषी पाया गया। अदालत ने सात साल की सजा के साथ ही उसे 29 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का भी आदेश दिया है।