एटा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद एक ही दुकान पर पान मसाला व तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। एक जून से यह लागू किया जाना था, लेकिन 2 जून को भी जिले में यह प्रक्रिया लागू नहीं हो पाई। खुले आम एक दुकान पर पान मसाला व तंबाकू बेचा जा रहा है। अमर उजाला की टीम ने इसकी पड़ताल की तो हकीकत सामने आई।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनीता सिंह ने एक दुकान पर पान मसाला व तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाते हुए जिले के अधिकारियों को 1 जून से इसका पालन कराने का आदेश दिया। रविवार को अमर उजाला की टीम ने माया पैलेस चौराहे की दुकानों से लेकर अलीगंज चुंगी तक दुकानों की पड़ताल की। इस दौरान कई दुकानों पर पान मसाला व तंबाकू एक साथ रखी देखी गईं। वहीं ग्राहक भी दुकानों से खरीदते नजर आए।
उच्चतम न्यायालय और प्रदेश सरकार के आदेश के बारे में दुकानदारों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उन्हें नए नियम के बारे में जानकारी ही नहीं है। क्या नया नियम बन गया है और क्या आदेश आया है, इसके बारे में अभी तक कोई बताने नहीं आया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके त्रिपाठी ने बताया कि मतगणना को लेकर ड्यूटी लगाई गई है। प्रशिक्षण आदि चल रहा है। मतगणना के बाद इस आदेश का पालन कराया जाएगा।
दृश्य 1: नहीं थी जानकारी
शहर के माया पैलेस चौराहे के पास स्थित दुकानों पर पान मसाला के साथ तंबाकू बेची जा रही थी। दोनों की लड़ी दुकानदार ने दुकान पर टांग रखी थी। नए नियम के बारे में पूछा तो जानकारी होने से मना कर दिया।
दृश्य 2: नहीं दिखा डर
शहर के रोडवेज बस स्टैंड से आगे एक खोखा पर पान मसाला के साथ तंबाकू बेची जा रही थी। यहां भी दोनों की लड़ी दुकानदार ने टांग रखी थी। कानून और आदेश के उल्लंघन को लेकर कोई डर नहीं था।