एटा। सड़क हादसे के मामले में सीजेएम न्यायालय ने दोषी को एक माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आठ अक्तूबर को आए फैसले में अभियोजन की प्रभावी पैरवी अहम रही।
पुलिस के अनुसार 10 अप्रैल 2004 को कोतवाली नगर में हादसे की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद फिरोजाबाद के फरिहा थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुर निवासी चालक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ 24 अगस्त 2004 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद