बाजार में एक दुकान का सैंपल लेती खाद्य विभाग अधिकारी
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एटा। तीन माह पहले खाद्य विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। जहां 13 मिलावट खोरों के यहां से नमूने भरे गए। जहां परीक्षण के दौरान अभी अधोमानक पाए गए। सभी के खिलाफ वाद दायर किया गया। मंगलवार को एडीएम कोर्ट ने 12 मिलावट खोरों पर दो लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला अभिहीत अधिकारी श्वेता सैनी ने तीन माह पूर्व छापेमार कार्रवाई के दौरान 13 व्यापारियों के यहां से नमकीन, सरसों का तेल, साबूदाना, खोआ आदि का सैंपल लिया था। जहां प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया। सभी पदार्थ अधोमानक पाए गए। सभी के खिलाफ वाद दायर कराया गया।
जहां मंगलवार को एडीएम कोर्ट में नवल किशोर पर 15 हजार, गंगा प्रसाद पर 25 हजार, विकास गुप्ता पर 20 हजार, विकास गुप्ता पर 20 हजार, राकेश कुमार पर 15 हजार, रामकिशोर पर 15 हजार, रामदास पर 15 हजार, गौरव कुमार पर 20 हजार, अभिलाख सिंह पर 25 हजार, निशांत कुमार पवर 20 हजार, रामप्रकाश 20 हजार, लोचन सिंह पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं मुन्ना लाल को मिश्रत दूध में मिलावट मिली थी। वहीं इसकी मृत्यु के कारण जुर्माना नहीं लगाया गया।
छापामार कर भरे नमूने
मंगलवार को खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा शहर में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार व अनिल यादव ने शिकोहाबाद रोड स्थित विजय कुमार के यहां छापामारा उन्होंने वहां से अरहर की दाल का नमूना लिया। जीटी रोड से राजवीर के यहां से हल्दी व मिर्च का नमूना भरा।