एटा। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेंद्र राणा ने दंडादेश दिया। दोषी रंजीत निवासी नगला चंदन थाना जसरथपुर को पांच साल की सजा सुनाई है।
मामले की रिपोर्ट थाना जसरथपुर में एक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 13 जून 2019 को रात के समय 13 वर्षीय पुत्री छत पर सो रही थी। अन्य लोग नीचे सो रहे थे। इसी दौरान रंजीत छत पर चढ़ आया और बेटी को दबोच लिया। उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ दिए। बेटी की चीख-पुकार सुनकर छत पर पहुंचे तो आरोपी कूदकर भाग गया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने रंजीत को दोषी पाया। उसे पांच साल के कठोर कारावास के साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित करने का आदेश दिया है।