एटा। न्यायालय ने तीन वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले एक युवक को दोषी माना है। उसे 10 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला जैथरा कोतवाली क्षेत्र का है। यहां से अनुसूचित जाति की किशोरी का युवक बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। इस संबंध में 7 जुलाई 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर मेडिकल कराया।
इस संबंध सुमित के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। विशेष न्यायालय पोक्सो अधिनियम ने सुनवाई के बाद सुमित पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 80 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।