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Etah News: लूट और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 28 Nov 2024 09:29 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। अलीगंज थाना क्षेत्र में लूट और हत्या के करीब 11 साल पुराने मामले में बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शशि भूषण कुमार शांडिल ने आदेश सुनाया। दोषी मोहम्मद अली उर्फ पिन्ना निवासी गांव सकानू थाना अलापुर जिला बदायूं को आजीवन कारावास का दंड दिया है।
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जसरथपुर थाना क्षेत्र के गांव मसूलिया निवासी अजंट सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 31 जुलाई 2013 को उसके भाई जालिम सिंह अपनी भाभी ओमवती को लेकर कस्बा अलीगंज स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए थे। यहां से रुपये निकालकर मामा रामनरेश के गांव विजेदेपुर जा रहे थे। कंपिल रोड बिजलीघर के पास दोपहर करीब 1:30 बजे पीछे से आई काली मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने बाइक के रुकवाकर बैग छीनना शुरू कर दिया। एक बदमाश ने फायर कर दिया, जिसमें जालिम सिंह गिर पड़े और मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना कर जांच शुरू की। इसमें मोहम्मद अली उर्फ पिन्ना का नाम प्रकाश में आया। जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर अदालत में सुनवाई शुरू हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मोहम्मद अली को दोषी ठहराया। आजीवन सश्रम कारावास सहित 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
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छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की कैद
एटा। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में विशेष नयायाधीश पोक्सो एक्ट सारिका गोयल ने बृस्पतिवार को दंडादेश दिया। दोषी रनपाल निवासी भूड़ नगरिया थाना सकरौली को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसके विरुद्ध शहर के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि वह उनके घर में किराए पर रहता था। 18 जुलाई 2016 को रात में शराब पीकरराया। मेरी बेटी से छेड़छाड़ कर गलत काम की कोशिश करने लगा। बेटी चिल्लाई तो हम लोग जाग गए और रनपाल छत से कूदकर भाग गया। संवाद
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