एटा। युवक को रोडवेज बस में न बैठाने और चढ़ने पर बस से धक्का मारकर दरवाजा बंद करने के मामले में अनुबंधित बस के स्वामी और परिचालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। गांव जिन्हैरा निवासी संतोष कुमार ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की। बताया कि चार जून को मिरहची से कासगंज जाने के लिए वह बस स्टॉप पर खड़ा था। एटा डिपो की बस संख्या यूपी 82 टी 5656 वहां पहुंची, लेकिन बस स्टॉप पर बस को न रोककर पीछे रोका गया।
वह बस पर चढ़ने लगा तो परिचालक ने मना करते हुए उसे धक्का मार दिया। जिससे उसके दांत में चोट आई। एआरएम राजेश यादव ने बताया कि परिचालक आशीष कुमार द्वारा बताया गया कि मिरहची में एक महिला को बस से उतारा था। इस दौरान बस स्टॉप पर कोई यात्री मौजूद नहीं था। इसलिए बस को आगे बढ़ा दिया। एआरएम ने बताया कि मामले में अनुबंधित बस के स्वामी रामलेख की भी गलती पाई गई। संविदा परिचालक आशीष कुमार व बस स्वामी रामलेख पर पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।