एटा। मारहरा क्षेत्र में गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में एडीजे-03 (गैंगस्टर) कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016 में मारहरा थाना क्षेत्र में आरोपी राहुल उर्फ कालिया के खिलाफ गिरोह बनाकर अपराध करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। सभी पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद एडीजे-03 गैंगस्टर कोर्ट ने राहुल उर्फ कालिया निवासी मोहल्ला बनियान थाना अवागढ़ को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।